गोरखपुर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, 18 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा आदेश https://ift.tt/eA8V8J

गोरखपुर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तथा उसकी रोकथाम के लिए जिलाधिकारी ने जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। 11 अप्रैल रविवार से 18 अप्रैल तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू का अनुपालन करना सुनिश्चित किया गया है। इस दौरान इस कर्फ्यू से आवश्यक सेवाओं को छूट की श्रेणी में रखा गया है। 

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जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने बताया कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, सार्वजनिक परिवहन से जुड़े कर्मचारी वैध आईकार्ड दिखाकर प्रतिबंधों से छूट प्राप्त कर सकेंगे। सभी निजी चिकित्सालयों के डाक्टर एवं अन्य स्टाफ को भी इससे छूट मिलेगी। उन्हें भी वैध आइकार्ड प्रदान किया जाएगा।

शादी-विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम करने के लिए कोविड 19 से बचाव के लिए जरूरी मानकों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान या हाल, कमरे या खुले स्थान की निर्धारित क्षमता का 50 फीसद या एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को ही उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम अधिकतम रात 10 बजे तक समाप्त करने का प्रयास करना होगा। 

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इन्हें भी मिलेगी छूट:- डेयरी और दूध, पशुचारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरण।

कोरोना रोकने के लिए गठित होगी निगरानी समिति

  • दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, आइटीईएस सक्षम सेवाएं।
  • ई कामर्स के माध्यम से खाद्य, दवाओं एवं चिकित्सा उपकरण का वितरण।

कोविड गाइडलाइन का करना होगा अनुपालन

  • सभी दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन कराना होगा। लक्षण वाले कर्मियों एवं ग्राहकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
  • सभी कार्यालयों, बड़े प्रतिष्ठानों आदि स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कोरोना से बचाव का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
  • पुलिस विभाग विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग कर रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करायेगी।


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