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आदेश में कहा गया है प्रदेश में 29 अप्रैल से सभी दुकानें शाम छह बजे की बजाय दोपहर बाद चार बजे बन्द होंगी। इसमें कहा गया है कि रात्रि कर्फ्यू शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा। इसके अनुसार विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा रहेगी। इसमें कहा गया है कि विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से प्रभावी होगा और इन समारोहों में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे और सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय दोपहर बाद चार बजे बन्द कर दिये जायेंगे। इसमें कहा गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के बारे में पूर्व में दिए गए निदेश का सख्ती से अनुपालन जिला पदाधिकारी करवायेंगे।
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यह प्रतिबंध जिन सेवाओं/गतिविधियों पर लागू नहीं होगा उनमें सार्वजनिक परिवहन (क्षमता के 50 प्रतिशत), औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई-कामर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियाँ, ठेला पर फल/सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री, कृषि एवं इससे जुडे़ कार्य, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि नौ बजे तक टेक होम सेवा शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान 84 और लोगों की मौत हो गयी जिससे मरने वालों की संख्या बुधवार को 2391 हो गयी। प्रदेश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 441375 हो गयी है तथा वर्तमान में 98747 मरीज उपचाराधीन हैं।
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