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पंजाब सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड-19 संकट के बीच सोमवार को कोविड-19 से जुड़े नये निर्देश जारी किए जिनमें कार में ज्यादा से ज्यादा दो लोगों को सवार होने की अनुमति, सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की ही उपस्थिति और राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य कोविड-19 जांच जैसे नियम शामिल हैं। सभी उपायुक्तों और जिला पुलिस प्रमुखों को दिए गए निर्देशों के मुताबिक पूर्व के प्रतिबंधों के साथ ये नए प्रतिबंध 15 मई तक प्रभाव में रहेंगे। पंजाब कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए राज्यों में शामिल है और शनिवार को राज्य में 7,041 नये मामले दर्ज किए गए जो किसी एक दिन दर्ज की गयी सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ पंजाब में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामले 3,77,990 पर पहुंच गए। वहीं 138 और लोगों के मरने के साथ मृतकों की संख्या 9,160 हो गयी। राज्य में 10 से ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक लगा दी गयी है। शादियों, अंतिम संस्कार जैसी स्थितियों में भी यह नियम लागू होगा। शाम छह बजे के बाद धार्मिक स्थल बंद कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार पहले ही शाम छह बजे से सुबह पांच बजे के बीच रात्रि कर्फ्यू लगा चुकी है।
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