नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए पारिवारिक पेंशन संबंधी नियमों को सरल किया गया है। मंत्री ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों का संक्षिप्त विवरण भी दिया।
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कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, जितेंद्र सिंह ने कहा कि औपचारिकताओं या प्रक्रिया संबंधी जरूरतों को पूरा करने की प्रतीक्षा किए बिना पात्र परिवार के सदस्य से पारिवारिक पेंशन के लिए दावा प्राप्त होने पर तुरंत पारिवारिक पेंशन मंजूर करने का एक प्रावधान किया गया है। सिंह ने कहा कि यह प्रावधान महामारी के दौरान मृत्यु होने की दशा में लागू रहेगा, चाहे मौत का कारण कोविड-19 रहा हो अथवा नहीं।
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