नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है क्योंकि शहर में कोविड -19 प्रतिबंध जारी है। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होम डिलीवरी के लिए शराब का ऑर्डर दिया जा सकता है। दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के साथ किए गए परिवर्तनों के बाद दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से करने की अनुमति दी जाएगी। पिछले नियमों के तहत, दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति थी, लेकिन केवल एल -13 लाइसेंस धारकों को ही ऐसी डिलीवरी करने की अनुमति दी गई थी। ये डिलीवरी आदेश केवल ई-मेल या फैक्स (टेलीफोन नहीं) के माध्यम से प्राप्त होने पर ही दिए जाएंगे।
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घर पर होगी शराब की डिलीवरी
दिल्ली सरकार ने संशोधित आबकारी नियम के अधीन शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी है। दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 सोमवार को अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार, लाइसेंस धारकों को एप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी गई है। नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों, बार और रेस्तरां में शराब परोसने की भी अनुमति देते हैं।
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सभी वाइन शॉप को नहीं होगी इजाजत
अब नए आबकारी नियमों के तहत दिल्ली में मोबाइल एप और पोर्टल के जरिए शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी गई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली भर में शराब की दुकानों को शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। केवल एल-14 लाइसेंस वाले विक्रेताओं को ही दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी शुरू करने की अनुमति होगी।
जैसे ही 2020 में पहली बार तालाबंदी की घोषणा की गई, दिल्ली की शराब की दुकानों में भारी भीड़ देखी गई, जिसने कोविड -19 को अनुबंधित करने का डर फैला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तब शराब की होम डिलीवरी पर विचार करने का सुझाव दिया था। 2021 में भी, दिल्ली सरकार द्वारा अप्रैल में लगाए गए कोविड प्रतिबंधों से पहले दिल्ली की शराब की दुकानों में कई घंटों तक लंबी कतारें देखी गईं थी।
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