उद्धव सरकार को झटका, मराठा आरक्षण कानून को SC ने असंवैधानिक करार दिया https://ift.tt/eA8V8J

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को आज तब बड़ा झटका लगा जब उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को खारिज किया और इसे असंवैधानिक करार दिया। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर तय करने के 1992 के मंडल फैसले को वृहद पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है, जिसके तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए मंडल फैसले के तहत तय की गई 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा से अधिक आरक्षण दिया जाए।

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उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाला महाराष्ट्र का कानून 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन करता है इसलिये यह अंसैधानिक है।



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