महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को आज तब बड़ा झटका लगा जब उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को खारिज किया और इसे असंवैधानिक करार दिया। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर तय करने के 1992 के मंडल फैसले को वृहद पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है, जिसके तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए मंडल फैसले के तहत तय की गई 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा से अधिक आरक्षण दिया जाए।
इसे भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के प्रचार के बावजूद ममता जीतीं : उद्धव ठाकरे
उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाला महाराष्ट्र का कानून 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन करता है इसलिये यह अंसैधानिक है।
from Hindi News - News in Hindi - Latest News in Hindi | Prabhasakshi https://ift.tt/2PNXNLY
0 Comments