पाक असेंबली में बिल पास, कुलभूषण जाधव को मिला सज़ा के खिलाफ अपील का अधिकार https://ift.tt/eA8V8J

पाकिस्तानी संसद ने कुलभूषण मामले में बड़ा फैसला लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले के संबंध में पाकिस्तान की   जेल में बंद जाधव को अपील का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पास किया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (रिव्यु एंड री कंसीडरेशन) अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी।

 क्या है इस बिल में?

इस बिल के अनुसार पाकिस्तान की जेलों में सजायाफ्ता विदेशी कैदी ऊपरी अदालतों में अपील कर सकेंगे। अगर नए बिल को सीनेट भी पास कर देती है तो यह कानून बन जाएगा। इसके बाद जाधव मिलिट्री कोर्ट के फैसले को हायर सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे।

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क्या है पूरा मामला

3 मार्च 2016 को कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हुई। 24 मार्च 2016 को पाकिस्तानी सेना ने जाधव को जासूस बताया और बलूचिस्तान से उनकी गिरफ्तार बताई। भारत ने जाधव को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। भारत ने दावा किया कि वे नौसेना के एक रिटायर्ड अफसर हैं, जिनका ईरान में कार्गो का व्यापार है। पाकिस्तान ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी बलूचिस्तान से होना बताया। पाक सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई। जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ भारत ने नीदरलैंड्स के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में अपील की। 9 मई 2017 को आईसीजे ने जाधव की सजा पर रोक लगा दी। आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करने और उन्हें राजनयिक पहुंच (कॉन्सुलर एक्सेस) प्रदान करने का आदेश दिया।



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