कोरोना से हुई मौतों पर SC का आदेश, NDMA तय करे मुआवजे की राशि https://ift.tt/eA8V8J

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को निर्देश दिया कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि को हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए। 

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अदालत ने एनडीएमए को निर्देश दिया कि कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिजनों को दी जाने वाली राहत के न्यूनतम मानदंड के लिए छह सप्ताह के अंदर दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। अदालत ने कहा कि कोविड-19 से मौत होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया जाए।

बनाई जाए बीमा योजना

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा कि आपदा के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए वित्त आयोग के प्रस्ताव के अनुरूप बीमा योजना बनाई जाए। अपने निर्देश में अदालत ने केंद्र सरकार को साफ कर दिया कि कोविड महामारी की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा। 



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