चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और शिवगंगा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य कार्ति चिदंबरम तथा उनकी पत्नी श्रीनिधि के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा पारित एक आकलन आदेश को रद्द कर दिया। कार्ति और श्रीनिधि के खिलाफ आरोप यह था कि वे 2014-15 के दौरान 6.38 करोड़ रुपये की आय का खुलासा करने में विफल रहे थे।
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न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम, जिन्होंने मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया, ने विभाग को आदेश पारित करने से पहले कार्ति को खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया। मामला आयकर विभाग द्वारा 16 दिसंबर, 2019 और 21 अक्टूबर, 2020 को जारी नोटिस से संबंधित है।
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