बिहार के समस्तीपुर जिले की एक अदालत ने वर्ष 2008 में पत्रकार विकास रंजन की हत्या मामले में 14 दोषियों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
रोसड़ा अनुमंडलीय अदालत के न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजीव रंजन सहाय ने रंजन की हत्या मामले में स्वयंवर यादव, उमाकांत चौधरी, विधान चंद्र राय, राजीव रंजन उर्फ गुड्डू कुमार, प्रियरंजन उर्फ टीनू सिंह, मनोज कुमार चौधरी, मनिंदर कुमार चौधरी, राम उदय राय, संतोष आनंद सिंह, मोहन यादव, कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव, संजीव राय, राजीव राय एवं बबलू सिंह को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनायी।
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एक हिंदी दैनिक के संवाददाता रंजन की 25 नवंबर 2008 की शाम करीब सात बजे सशस्त्र अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपर लोक अभियोजक राम कुमार ने बताया कि अदालत ने इन सभी आरोपियों को 15 सितंबर को दोषी करार दिया था।
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