मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अवधि को चार अक्टूबर तक बढ़ा दिया।
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पी डी अदिकेशवालु की पीठ ने पुडुचेरी से निर्दलीय विधायक जे प्रेगेस कुमार की जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए समय अवधि में विस्तार किया। याचिका में इस साल 23 अगस्त को जारी एक अधिसूचना और पुडुचेरी राज्य चुनाव आयुक्त की 22 सितंबर की एक प्रेस विज्ञप्ति को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही संबंधित अधिकारियों को पांडिचेरी नगर पालिका अधिनियम की धारा 9 एवं संबंधित अन्य नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया।
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निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर है। पीठ ने याचिकाकर्ता की शिकायत का निपटारा होने के मद्देनजर नामांकन दाखिल करने की अवधि बढ़ाकर चार अक्टूबर की। मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।
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