तिरुवनंतपुरम। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार ने जेलों में भीड़ को कम करने के लिए कुछ खास कैदियों को दो सप्ताह के लिए पैरोल देने का फैसला लिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक राज्यस्तरीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया जिसने जेल एवं सुधार सेवा के महानिदेशक के अनुरोध के बाद यह फैसला लिया है।
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केरल के गृह विभाग की ओर से जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक जेल प्रशासन के महानिदेशक ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर जेलों में कैदियों के बीच संक्रमण फैलने के खतरे को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव रखा है जिससे जेलों में भीड़ को कम किया जा सके और कैदियों के बीच शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराया जा सके। समिति ने यह फैसला किया है कि जो कैदी पैरोल के लिए पात्र होंगे और जो कैदी पैरोल पर बाहर जाना चाहते हैं उन्हें यह सुविधा दी जायेगी।
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केरल जेल सुधार सेवा प्रबंधन नियम 2014 के नियम के अंतर्गत आने वाले कैदियों को पैरोल की सुविधा नहीं दी जायेगी। इस समय केरल के तीन केन्द्रीय कारागार समेत कुल 54 जेलों में छह हजार से अधिक कैदी हैं।
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