दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी)ने एक बयान में कहा, “सुरक्षित स्थान प्रदान करने और ट्रांसजेंडर लोगों से लैंगिक भेदभाव को रोकने के अपने प्रयासों के तहत दिल्ली मेट्रो के जो मौजूदा शौचालय केवल दिव्यांगजनों के लिए थे, उन्हें ट्रांसजेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।” इन शौचालयों के पास अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में बोर्ड लगाए गए हैं जिनमें दोनों श्रेणियों के प्रतीक चिह्न - दिव्यांग व्यक्ति और ट्रांसजेंडर अंकित हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 22 सार्वजनिक शौचालयों सहित सभी सार्वजनिक भवनों में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पर्याप्त कल्याणकारी उपायों को अनिवार्य करती है।Delhi Metro has designated its existing toilets meant only for the disabled persons so far, to be accessible for the transgenders too pic.twitter.com/PakHvtXoCs
— ANI (@ANI) August 29, 2021
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